Barabanki Police Action: यूपी की बाराबंकी (Barabanki) पुलिस ने मादक पदार्थों और गोवंशीय पशुओं की हत्या और तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की अचल सम्पति को कुर्क किया. बाराबंकी पुलिस ने तस्कर अफसार उर्फ अफसरु का लखनऊ स्थित करोड़ों का मकान और प्लाट को कुर्क किया. पुलिस के अनुसार बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गैंग सदस्य/हिस्ट्रीशीटर की अचल सम्पत्ति जिसकी कुल कीमत लगभग 01 करोड़ 05 लाख रुपये बताई जा रही थी.

इसे धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कुर्क कर दी है. वही गोवंशीय पशुओं की हत्या/तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य/अभियुक्त की अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है उसे  धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया. दरअसल थाना कोठी पर दर्ज मुकदमे के अंतर्गत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गैंग सदस्य/अभियुक्त फुरकान उर्फ फुरखान पुत्र स्व0 असगर निवासी सरैया (सराय सालिम) मजरे जरगावां थाना असन्द्रा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर गोवंशीय पशुओं का वध/तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य करता रहा है. बता दें कि गैंगेस्टरों पर कार्रवाई में बाराबंकी पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल रहा है.

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

बाराबंकी जिले की थाना जैदपुर पर पंजीकृत मुकदमे में हुई धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अफसार उर्फ अफसरू पुत्र इम्तियाज अली उर्फ टुन्ने उर्फ हाशिम जो बाराबंकी के थाना टिकरा उस्मा का रहने वाला बताया जा रहा है. उसके द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध कारोबार से किये गये धनोपार्जन से स्वयं और परिजनों के नाम पर अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गई थी. जिसे जिला प्रशासन और बाराबंकी पुलिस द्वारा उक्त अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया.

पुलिस के अनुसार अचल सम्पत्ति जिसकी कुल कीमत लगभग एक करोड़ पांच लाख रुपये है. लखनऊ के ग्राम कमता वार्ड इस्माईलगंज स्थित आवासीय भूखण्ड से कुर्क हुई सम्पति जिसकी कुल कीमत लगभग 35 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं लखनऊ के ही उसी ग्राम कमता वार्ड इस्माईलगंज स्थित मकान जहां कुर्क की गई संपत्ति जिसकी कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई जा रही. आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

गैंगस्टर फुरकान की संपत्ति हुई कुर्क

बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा गोवंशीय पशुओं की हत्या/तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य/अभियुक्त की अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपये बताई जा रही है उसे धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया. दरअसल थाना कोठी पर दर्ज मुकदमे के अंतर्गत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गैंग सदस्य/अभियुक्त फुरकान उर्फ फुरखान पुत्र स्व0 असगर निवासी सरैया (सराय सालिम) मजरे जरगावां थाना असन्द्रा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर गोवंशीय पशुओं की हत्या/तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर अवैध अचल सम्पत्ति अर्जित की गई थी.

एसएसपी बाराबंकी ने दी ये जानकारी

एएसपी बाराबंकी अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि बाराबंकी में लगातार अवैध कारोबारियों और गौ तस्करी में संलिप्त अपराधियों खिलाफ चिन्हीकरण गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में थाना जैदपुर द्वारा अफसार नामक एक अवैध कारोबारी जो गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त रहा है, उसके खिलाफ जो उसकी एक करोड़ से अधिक की संपत्ति लखनऊ में थी उसको कुर्क किया गया. ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई के क्रम में डेढ़ सौ करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया.

अकेले थाना जैदपुर के द्वारा लगभग 35 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई. इसी क्रम में थाना हैदरगढ़ के द्वारा फुरकान नामक एक अपराधी जो गौ तस्करी में संलिप्त रहता है, उसके खिलाफ भी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के तहत लगभग 24 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त किया. उन्होंन कहा कि ऐसे जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ जनपद बाराबंकी पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.

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