Ballia News : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लागू अपराध मुक्त नीति के आलोक में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार व पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द द्वारा चलाये जा रहे अभियान गो तस्करी में संलिप्त अभियुक्त की 03 लाख 35 हजार की सम्पत्ति को जब्त किया गया है।
फेफना पुलिस टीम ने एक पिकअप पर 8 गोवंशीय पशु के साथ अभियुक्त अफजल खान पुत्र एखलाख (निवासी बहेरी, थाना कोतवाली, बलिया) को पकड़ा था। वहीं अन्य भागने में सफल हो गये थे। फेफना पुलिस ने धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अफजल खान पुत्र एकलाख (निवासी बहेरी, थाना कोतवाली, बलिया), सोहेल पुत्र मुनीम (निवासी जाम, थाना रसड़ा, बलिया), सद्दाम पुत्र हाफिज कुरैशी (निवासी उमरगंज, थाना कोतवाली, बलिया), चुन्नू खान उर्फ फिरोज खान पुत्र नईम खान (निवासी परमन्दापुर, थाना कोतवाली, बलिया) पंजीकृत किया था। विवेचना के क्रम में 29 अक्टूबर 2022 को अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत फेफना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया।
विवेचना प्रभारी निरीक्षक चितगड़ागांव रामसजन नागर द्वारा की जा रही थी। वाहन स्वामी अभियुक्त चुन्नू खान उर्फ फिरोज खान पुत्र नईम खान द्वारा अपने वाहन से गोवंश तस्करी में पैसा कमाने की बात स्वीकार किया गया। इसके आधार पर जिलाधिकारी बलिया द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त की अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया, जिस क्रम में बुधवार को प्रभारी निरीक्षक चितबड़ागांव रामसजन नागर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित एक पिकअप यूपी 60टी 4944 व धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित एक सुपर स्पेलेण्डर बाइक यूपी 60एएल 6760 को नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर जब्त किया गया। जब्त पिकअप व बाइक की कुल अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख 35 हजार है।