Home Gau Samachar गौ तस्करी में सैगल की जमानत फिर नामंजूर

गौ तस्करी में सैगल की जमानत फिर नामंजूर

सीबीआइ ने अनुब्रत मंडल से दो मोबाइल जब्त किया था, जिसकी फोरेंसिक जांच की मांग की गई। सीबीआइ के वकील राकेश कुमार ने कहा कि बीरभूम मुर्शीदाबाद से लेकर बांग्लादेश सीमा तक सैगल हुसैन ने गौ तस्करी में एनामुल हक से करोड़ों रुपये कमाए एवं उसका बड़ा हिस्सा अनुब्रत मंडल तथा अधिकारियों तक पहुंचता था।

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आसनसोल : गौ तस्करी मामले में आसनसोल जेल में बंद सैगल हुसैन को गुरुवार को आसनसोल सीबीआइ अदालत में पेश किया गया। सैगल हुसैन बीरभूम के तृकां नेता अनुब्रत मंडल का अंगरक्षक था।
सीबीआइ अदालत में बहस के बाद जज ने आरोपित सैगल हुसैन की जमानत अर्जी निरस्त कर उसे जेल भेज दिया और इस मामले की अगली तिथि 1 सितंबर 2022 को रखी है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट से आये अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने कहा कि 22 जून 2022 को जब सीबीआइ ने सैगल हुसैन के बीरभूम आवास में छापा मारा था तो उसके पत्नी का गहना भी जब्त किया था, जिसे वापस किया जाए।
उन्होंने कहा कि इस मामले सैगल हुसैन को 70 दिन जेल में हो गए। उनकी पत्नी एवं मां की तबीयत खराब है तथा सैगल की भी तबीयत खराब है। इसलिए सैगल हुसैन को जमानत दी जाए। सीबीआइ ने अनुब्रत मंडल से दो मोबाइल जब्त किया था, जिसकी फोरेंसिक जांच की मांग की गई। सीबीआइ के वकील राकेश कुमार ने कहा कि बीरभूम मुर्शीदाबाद से लेकर बांग्लादेश सीमा तक सैगल हुसैन ने गौ तस्करी में एनामुल हक से करोड़ों रुपये कमाए एवं उसका बड़ा हिस्सा अनुब्रत मंडल तथा अधिकारियों तक पहुंचता था।
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