MP/ REWA NEWS : पशु क्रूरता का मामला सामने आया है , दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया के दाराशाह मोहल्ले में गाय को काटते एक महिला को रंगे हाथ पकड़ा गया है। जबकि उसके 3 सहयोगी पुलिस को देखते ही फरार हो गए हैं , जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है.
कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी की दाराशाह तकिया निवासी लाला खान के घर 4 लोग मिलकर गाय को क्रूरता पूर्वक काट रहे हैं एवं गाय के मांस को बेचने की फिराक में है. मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए लाला खान और दो व्यक्ति भाग निकले, जबकि महिला सियाजुल निशा पति मोहम्मद रहीस खान 40 वर्ष निवासी दारा साह तकिया मौके पर पकड़ में आ गई. लाला खान के घर की तलाशी लेने पर गाय का कटा हुआ सिर एवं आधी कटि पड़ी हुई गाय जिसके 4 पैर  बरामद हो गए.
पुलिस ने लाला खान के दरवाजे में रखी ऑटो स्कूटी की तलासी लिया तो ऑटो में 1 बोरी में करीब 15  किलो मांस एवं मेस्ट्रो स्कूटी मे लोड  5 किलो मांस बरामद हुआ ,साथ ही काटने के औजार बरामद किए गए है। महिला से पूछताछ करने पर समीर खान पिता मोहम्मद रहीस खान, राकिब खान पिता लाला खान और साकिब खान पिता चतुर खान के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है । आपको बता दें इसके पहले भी आरोपियों के घर कार्यवाही हुई थी जिसमें गोवंश बरामद हुआ था।
जैसा की FIR में लिखा है
मै थाना सिटी कोतवाली रीवा मे कार्यवाहक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं दिनांक 26/03/23 को दौरान रात्रि गस्त समय करीबन 04.45 बजे सुबह मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लाला खान के घर दाराशाह तकिया विधिया मे तीन चार लोग मिलकर गाय को क्रूरता पूर्वक काट रहे है एवं गाय के मांस को बेचने के फिराक में है मुखबिर सूचना से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया गया जो कार्यवाही वास्ते निर्देशित करने पर सूचना तस्दीक हेतु मय पीसीआर वाहन व चालक कमल्ल व बीट डियूटी मे लगे आर0 847 रखाकर, आर0 596 उपेश आर0 1012 वेद प्रकाश मिश्रा, आर0 608 प्रीतेश गौतम एवं म0आर0 1099 सुनीता सोलकी को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान लाला बान के घर दाराशाह तकिया बिछिया पहुंचा तथा लाला खान के घर की घेराबंदी किया तभी लाला खान व 02 व्यक्ति पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये तथा मौके पर महिला सियाजुल निसा पति स्व० मो0 रहीश खान उम्र 40 वर्ष निवासी दाराशाह तकिया बिछिया थाना सिटी कोतवाली रीवा की मिली तब लाला बान के घर मे देखे तो गाय का सिर कटा रखा था तथा एक गाय अधकटी पड़ी थी जिसके दो पैर कटे थे व दो पैर जुड़े थे दाहिने तरफ पेट की चमड़ी उधड़ी थी गौ प्रजाति की 10 नग टागे कटी पड़ी थी व काफी मात्रा में मास कटा हुआ रखा था तथा लाला खान के दरवाजे में रखी आटो एवं स्कूटी मे चेक किया गया तो आटो में एक बोरी में करीबन 15 किलो मास एवं मैस्ट्रो स्कूटी मे बोरी मे 05 किलो मास रखा पाया गया मौके पर काटने के औजार पाये गये जिस संबंध मे जरिये मोबाईल फोन से नगर पालिक निगम रीवा को कर्मचारी एवं वाहन भेजने हेतु कट्रोल रूम के माध्यम से बताया गया जो नगर निगम के कर्मचारी मय वाहन के मौके पर पहुंचे तथा मौके से स्थल का फोटोग्राफ्स लिया जाकर गवाहान राजकुमार भुजया पिता जीवनलाल भुजवा उम्र 41 वर्ष निवासी पांडेय टोला हजारी चौराहा थाना सिटी कोतवाली रीवा एवं गोविद सेन पिता रोहणी सेन उम्र 34 वर्ष निवासी बरवाह पोस्ट पेपरा थाना चोरहटा जिला रीवा के समक्ष स्थल पंचनामा तैयार किया गया तथा मौके पर मिली महिला सियाजुल निशा से धारा 27 साक्ष्य अधि0 के तहत पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लेख किया गया जो अपने लड़के समीर खान एवं दामाद लाला उर्फ किस खान एवं दामाद का भाई चतुर उर्फ साकिम खान के साथ मिलकर क्रूरता पूर्वक गौ हत्या कर गाय का मास बेचने के उद्देश्य से काटना रचना बताई एवं दरवाजे के सामने आटो व स्कूटी मे बोरी मे रखा मांस गाय का ही होना व बेचने के उद्देश्य से रखना बताई बाद मेमोरेण्डम मौके पर से ऑटो क० MP17R5447 जिसमे करीबन 15 किलो मास बोरी में रखा. एक अदद मेस्ट्रो स्कूटी MP17SA7156 जिसमे बोरी में करीबन 05 किलो मांस रखा. एक काले रंग की गौ प्रजाति जिसके दाहिने तरफ पेट की चमड़ी निकली है तथा बायें तरफ पेट की चमड़ी लगी है मुह मे रस्सी बंधी है गर्दन कटी हुई जुड़ी है 02 पैर कटे अलग पड़े व दो पैर व सिर जुड़ा है एक अदद गौ प्रजाति का सिर गर्दन से कटा हुआ रखा है 10 नग गौ प्रजाति की कटी हुई टांगे रखी व चमड़ी उधड़ी हुई रखी है व कटा हुआ मांस तात की रस्सी 02 किता एक पीले रंग का व एक कत्थई रंग का जो गाय बांधने का गेरमा है. एक अदद कुल्हाडी में जिसमे लकड़ी का बेट लगा है व दो नग लोहे का हसिया जिसमे लोहे का बेट लगा 03 नग लोहे का चाकू जिसमे एक चाकू मे लकड़ी का बेट लगा है व दो नग चाकू में लोहे का बेट लगा है कुल्हाड़ी हसिया एवं चाकू मे खून लगा है जो समक्ष गवाहान राजकुमार भुजवा एवं गोविंद सेन के मुताबिक जसी पत्रक के मौके पर आरोपिया के बताये अनुसार जस किया गया एवं जलशुदा गौ प्रजाति का मास इकट्ठा करवाकर नगर निगम के कर्मचारी एवं वाहन के माध्यम से पशु चिकित्सालय विधिया मय तहरीर के पीएम हेतु आर0 436 अभिषेक सिंह को भेजा गया तथा हिदायत दी गई कि बाद पीएम मास को नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से दफनाने हेतु बताया गया।
आरोपीगण सियाजुल निशा, समीर खान, लाला उर्फ शकिम खान एव चतुर उर्फ साकिम खान का कृत्य धारा 429,34 भादवि म०प्रगोश यच प्रतिषेध अधि0 2004 की धारा 4/9 एवं प क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(ठ) का घटित करना पाये जाने से मौके पर आरोपिया सियाजुल निशा पति स्व० मो० रहीश खान उम्र 40 वर्ष निवासी दाराशाह तकिया बिछिया थाना सिटी कोतवाली रीव को गिरफ्तारी का कारण बताते हुये समक्ष गवाहान उपरोक के गिरफ्तार किया गया व गिरफ्तारी की सूचन परिजन को दी गई बाद जमशुदा आटो मैस्ट्रो स्कूटी, रस्सी एवं काटने के औजार एवं 01 नफर आरोपिया हमराह स्टाफ के वापस थाना आया आरोपिया को म0आर0 सुनीता सोलकी को देखरेख हेतु सुरक्षार्थ सु वाहन आटो, स्कूटी, औजार व रस्सी एचसीएम के सुपुर्द कर मालखाना जमा कि किया गया एवं जमाल निशा, समीर खान, लाला उर्फ राफिम खान एव चतुर उर्फ साकिम वापसी उपरांत के विरुद्ध धारा 429,34 भादवि म०प्र०गोवंश वा प्रतिषेध अधि0 2004 की धारा 4/9 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) (ठ) का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया . 
Previous articleदेव भूमि उत्तरकाशी में श्री गौ कृपा कथा महा महोत्सव में भक्तों का उमड़ा सैलाब , संसार के समस्त सुख गौमाता की सेवा से मिलते – गौ संत गोपालानंद सरस्वती
Next articleयुनियन बैंक द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत महिला कॉलेज की छात्राओं के लिए मदद

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here