प्रयागराज । जिले के कुख्यात गौ तस्कर की पांच करोड़ की सम्पत्ति शुक्रवार को कुर्क की गई। बता दें कि यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। इसके बाद पुलिस तस्करों की संपत्ति का ब्यैारा जुटा रही है। यह जानकारी एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने दी है। 

उन्होंने बताया कि गौ तस्करों मुजफ्फर ने अपनी संपत्तियों को अपने सगे-संबंधियों के नाम पर निवेश किया था। जांच के बाद डीएम ने 30 जुलाई को निर्णय पारित किया। उसी क्रम में आज 6 संपत्ति जो मुजफ्फर से जुड़े हुए हैं। जो लोगों द्वारा उसको बचाने की नीयत से विभिन्न नामों द्वारा उपयोग में लायी जा रही है।

उस संपत्ति को कुर्क किया गया है। लोगों को अवगत कराया गया है, यदि इन संपत्तियों पर कोई प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये संपत्ति लगभग 5 करोड़ की है। इसके पहले भी करीब 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। धूमनगंज में 2018 में 1800 किलो प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया।

इसी मामले में मुजफ्फर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। बाद में पूरामुफ्ती थाने में गौ तस्करी और पुलिस पार्टी पर हमला के मामले में मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। जेल में बंद रहते ही मुजफ्फर ने कौड़िहार ब्लाक प्रमुख का चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा और जीता था, लेकिन वह शपथ ग्रहण नहीं कर पाया था।

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