- आशीष वशिष्ठ
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2012 के छावला सामूहिक बलात्कार मामले में 19 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया। उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी जिसकी 26 अगस्त 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी। दोषियों को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, उससे हर कोई स्तब्ध है। आरोपियों को बरी करने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से उन्हें निराश किया है और 11 साल से अधिक समय तक लड़ाई लड़ने के बाद न्यायपालिका से उनका विश्वास उठ गया है।