भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है, क्योंकि इन बैंकों ने नियमों की अनदेखी की है. आरबीआई ने अपने जारी आदेश में कहा कि जांच के दौरान इन बैंकों ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है, जिस कारण इनपर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है.
देश के केंद्रीय बैंक ने इन चार बैंकों के नाम जारी किए हैं, जो सहकारी बैंक हैं. आरबीआई के मुताबिक, जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उसमें बारामती सहकारी बैंक, बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक, वाघोडिया शहरी सहकारी बैंक और वीरमगाम मर्केंटाइल सहकारी बैंक शामिल हैं.
किस बैंक पर कितना जुर्माना 
आरबीआई ने बताया कि बारामती सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये और बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, वाघोडिया शहरी सहकारी बैंक पर पांच लाख रुपये और वीरमगाम मर्केंटाइल सहकारी बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्मान लगाया गया है.
आरबीआई ने बैंकों को दिया निर्देश 
भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी बैंकों पर अलग-अलग वजह से जुर्माना लगया है और सभी बैंकों को नियमों को पालन करने का निर्देश दिया है. अगर ये नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना और प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
गौर​तलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले ही एक अन्य बैंक पर जुर्माना लगया था, जिसने साइबर सिक्योरिटी के नियमों की अनदेखी की थी. एपी महेश सहकारी बैंक 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. हैकर्स ने इन बैंकों में सेधमारी की थी और 12.48 करोड़ रुपये निकाल लिए थे.
ग्राहकों पर क्या होगा असर
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है. उसका भुगतान बैंकों को ही करना होता है. उसमें खाता खुलवाने वाले लोगों को ये रकम नहीं देनी होती है और न ही इनपर किसी तरह का चार्ज देना हो​ता है. यह जुर्माना सिर्फ और सिर्फ बैंक को ही चुकाना होता है.
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