Home Religion हरियाणा ने दी धर्मांतरण विधेयक ड्राफ़्ट को मंजूरी

हरियाणा ने दी धर्मांतरण विधेयक ड्राफ़्ट को मंजूरी

385
0

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू में छपी ख़बर के मुताबिक, हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को मंज़ूरी दे दी, जिसके तहत बलपूर्वक, अनुचित तरीके, ज़बर्दस्ती, कपटपूर्ण तरीके से या शादी के लिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी और ये ऐसा करना अपराध होगा.

अधिकारियों का कहना है कि विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा.

मनोहर लाल खट्टर बोले- खुले में नमाज़ को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
गुरुग्राम में नमाज़ः मुसलमानों के लिए ये मामला कितना मुश्किल है?
इस मसौदे में कहा गया है, ” संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है. हालाँकि, धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का मतलब सामूहिक धर्मांतरण का अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले और परिवर्तित होने वाले में समान रूप से होना ज़रूरी है.

कई व्यक्तिगत और सामूहिक धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं. इन घटनाओं पर तेज़ बहस भी हो रही है. अन्य धर्मों के कमज़ोर वर्गों का धर्म परिवर्तित कराने के लिए एक छिपे हुए एजेंडे के साथ छद्म-सामाजिक संगठन भी मौजूद हैं. ऐसा भी देखा गया है कि भोले-भाले लोगों को प्रलोभन देकर या अनुचित प्रभाव, दबाव में लाकर धर्मांतरण किया गया है.”

Previous articleडीवर्मिंग-डे’ मनाइये, खुश और स्वस्थ रहिये।
Next articleकर्नाटक का हिजाब विवाद रजनीति का खेल है

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here