दिल्ली हाई कोर्ट ने ईद उल जुहा के दौरान गौ-सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
 जनहित याचिका पर   दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि बकरीद से पहले गायों की तस्करी और गोहत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही  दिल्ली पुलिस, राज्य सरकार और केंद्र यह सुनिश्चित करें कि ईद उल जुहा पर गायों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न हो।
खुले क्षेत्र और सार्वजनिक स्थान पर कोई बलि नहीं दी जाए। सड़क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोई जानवर के खून  और शरीर का अंग नहीं फेंका जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही लगे ऐसे ही  एक अन्य मामले के साथ इस मामले की सुनवाई अगस्त में करेगा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इजाजत दी है कि तत्काल जरूरत पड़ने पर मामले को वेकेशन बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया जा सकता है।
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