मुंबई/नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले 10 जनवरी तक फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंदचूड़ ने स्पीकर को आखिरी तारीख दे दी, हालांकि सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई क बाद कहा कि अयोग्यता पर 10 जनवरी तक फैसला लेना होगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने की मांग की जा रही है। स्पीकर ने दोनों पक्षों की तरफ से दावों के बाद कुल 54 विधायकों को नोटिस जारी की थी। इसके बाद विधानसभा में सुनवाई शुरू की थी। विधायकों की अयोग्यता में सीएम एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट से तीन हफ्ते का और समय देने की मांग की थी।

महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अब हर हाल में 10 जनवरी तक फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के और अधिक समय देने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर कहा कि स्पीकर ने संकेत दिया है कि अयोग्यता मामले की कार्यवाही 28 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी। स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की है। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम स्पीकर को फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी 2023 तक का समय विस्तार देते हैं। मेहता ने कहा था कि करीब 2 लाख 71 हजार पन्ने दाखिल किए गए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान भी अध्यक्ष इस पर काम कर रहे हैं। ऐसे में और समय दिया जाए। शीर्ष कोर्ट ने पहले के आदेश में 30 दिसंबर तक की डेडलाइन निश्चित की थी।

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