छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आमानाका क्षेत्र में पिछले दिनों गौ तस्करी की खबर सामने आई थी । दरअसल, आमानाका क्षेत्र में गौ रक्षकों ने गौ वंशों से भरी एक ट्रेलर पकड़ी थी । ट्रेलर में गौ वंशों को ठूस ठूसकर भरा गया था, जिसके चलते 11 गौ वंशों की जान भी चली गई थी । इस मामले पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है । पुलिस की टीम ने घटना में शामिल दो अंतर्राजीय आरोपी के साथ कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है । आरोपियों के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 83/2024 धारा 283, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. एवं पशु परिवाहन नियम की धारा 47 (ए), 54(1), 54(2), 54(3) तथा पषुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के धारा 11 तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 कि धारा 4, 6, 7, 9, 10, 11 का अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है ।
आरोपियों के पता तलाश के क्रम में द्वारा कृषक पशुओं के मालिकों की जानकारी एकत्र कर पशु मालिकों से पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई की थाना आरंग क्षेत्र के कुछ पशु मालिकों द्वारा पशुओं को मंदिर हसौद ग्राम कुकरा निवासी खेमचंद साहू को बिक्री किया गया है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा खेमचंद साहू की पतासाजी कर पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा धमतरी सिहावा ग्राम पाईभाठ निवासी ओंकार कुर्रे को 24 पशु बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों को धमतरी सिहावा रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा धमतरी सिहावा पहुंचकर ओंकर कुर्रे की पतासाजी कर पकड़ा गया।
प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ओंकर कुर्रे से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह स्थानिय स्तर पर पशुओ को खरीद कर महासमुंद के भटूंण्डा बाजार जिला-नूआपाड़ा उड़ीसा में हैदाराबाद निवासी ईब्राहिम कुरैशी एवं उसके साथियों को बेचना बताया। जिस पर तकनिकी विश्लेषण के माध्यम से ईब्राहिम को लोकेट करने के प्रयास किये जा रहे थे इसी दौरान टीम के सदस्यों को ईब्राहिम को उड़ीसा के नवरंगपुर में लोकेट किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम गठन कर टीम के सदस्यों को नवरंगपुर उड़ीसा हेतु रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा नवरंगपुर उड़ीसा पहुंच कर ईब्राहिम कुरैशी की पतासाजी करते हुए ईब्राहिम कुरैशी एवं उसके अन्य साथी शाहनवाज को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अन्य आरोपियों सानू कुरैशी एवं आमीर रजा को भी पकड़ा गया।
कड़ाई से पूछताछ करने पर ईब्राहिम कुरैशी के द्वारा खमेचंद साहू, ओंकर कुर्रे, शहबाज, सानू कुरैशी एवं आमीर रजा के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन एवं पायलेटिंग में प्रयुक्त चारपहिया क्रेटा वाहन सी जी/04/एम पी/6846 को जप्त करने के साथ-साथ ट्रक में सवार 83 पशुओं में से 72 जिवित पाई गई जिन्हें सुरक्षार्थ जरवाय, कबीरनगर स्थित गौशाला में रखा गया है एवं 11 मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराया जाकर दफनाया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
01. सानू कुरैशी पिता सलीम निवासी रायपुर।
02. आमीर रजा पिता शेख अमीन निवासी रायपुर।
03. ईब्राहिम कुरैशी पिता मुख्तार निवासी हैदाराबाद।
04. शाहनवाज पिता शफीक खान निवासी उत्तर प्रदेश।
05. ओंकार कुर्रे पिता राम स्वरूप कुर्रे निवासी सिहावा धमतरी।
06. खेमचंद कुर्रे पिता खिलाव निवासी मंदिर हसौद रायपुर।
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