किसी भी गांव में यदि गौ माता घूमते पाई गई या उन्हें कुछ नुकसान पहुंचता है तो उस पंचायत के सरपंच, जनपद सदस्य,पंचायत सहायक, पंचायत सचिव सब जिम्मेदार होंगे..
MP सरकार में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने गोवंश के संरक्षण को लेकर न सिर्फ चिंता जताई है बल्कि सख्त लहजे में ये भी कहा है कि अगर किसी गांव में कोई गौ माता घूमती पाई गई या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो सरपंच को जेल भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि धारा 151 में सरपंच जेल तो जाएगा ही साथ ही साथ तीन दिन उसकी जमानत नहीं होने दी जाएगी।