मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोपी गौ तस्करी के आरोप में बार-बार पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार गौ तस्करी पर कड़ी नजर रखे हुए है और इस अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि यदि कोई शख्स बार-बार गौ तस्करी में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मकोका जैसे सख्त कानून का उपयोग किया जाएगा, ताकि उसे कठोर सजा मिल सके और वह समाज के लिए खतरे का कारण न बने.

इस फैसले से राज्य की प्रतिबद्धता का पता चलता है कि वह ऐसे अवैध काम को सख्त कानूनी उपायों से रोकने के लिए तैयार है. यह घोषणा महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के दौरान की गई, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक संग्राम जगताप ने गाय की तस्करी में शामिल आदतन अपराधियों के बारे में चिंता जताई. जगताप ने अहिल्यानगर जिले के अतीक कुरैशी का मामला उठाया, जिसके खिलाफ 20 मामले दर्ज हैं. 20 जनवरी को गिरफ्तारी के बावजूद, कुरैशी को 1 मार्च तक जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिससे मौजूदा कानूनी निवारकों की प्रभावशीलता पर सवाल उठे.

गाय के तस्करों को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश
इन चिंताओं का जवाब देते हुए, राज्य के गृह (ग्रामीण) मंत्री पंकज भोंयार ने विधानसभा को आश्वासन दिया कि कुरैशी जैसे बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री फडणवीस गृह विभाग भी देखते हैं. देवेंद्र फडणवीस ने हस्तक्षेप करते हुए जोर दिया कि सरकार गाय की तस्करी के मामलों पर कड़ी नजर रख रही है और आदतन अपराधियों के खिलाफ MCOCA के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार है ताकि उन्हें कड़ी सजा मिल सके.

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