मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने गौ रक्षा ( गौ संवर्धन) को लेकर बड़ा फ़ैसला किया है. प्रदेश सरकार गौ रक्षा को लेकर और संजीदा है और जल्द मध्य प्रदेश में गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून और सख्ती से लागू होगा. राज्य सरकार ने इस संबंध में रविवार को गजट नोटिफिकेशन किया है.
गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून के नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें आरोपियों पर 7 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया है. नए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में आरोपी याचिका नहीं लगा पाएंगे.
गौरतलब है विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया था. पारित संशोधित विधेयक के नए नियम के तहत पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर सकेगी. वहीं, नए कानून के तहत गौ तस्करी में शामिल वाहन भी जब्त किए जाएंगे.
क्या है नए विधेयक में खास?
जानकारी के मुताबिक इस नए विधेयक के अनुसार गौ-तस्करी करने वालों को 7 साल की सजा के साथ गो तस्करी में शामिल जो वाहन होगा उसे भी राजसात किया जाएगा. नए कानून के तहत मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कड़े फैसले लिये थे. उनमें से एक गौवंस की रक्षा का भी फैसला था.
वैसे भी मध्य प्रदेश सरकार साल 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मना रही है. गौवंश को लेकर के कई बड़े फैसले राज्य सरकार कर रही है. उसी के तहत ये नया कानून भी लाया गया है. जिसे गौवंश सम्वर्धन और सुरक्षा कानून नाम दिया गया है. इसके तहट गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी.