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मुंबई में तीन फरवरी तक अवैध जमावड़े पर प्रतिबंध

शांति और लोक व्यवस्था भंग न हो, मानव जीवन और संपत्ति के गंभीर नुकसान को रोकने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के अवैध जमावड़े पर मुंबई क्षेत्र में तीन फरवरी तक प्रतिबंध लगने की जानकारी पुलिस उपायुक्त (अभियान) विशाल ठाकुर ने दी है

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मुंबई में तीन फरवरी तक अवैध जमावड़े पर प्रतिबंध

मुंबई। शांति और लोक व्यवस्था भंग न हो, मानव जीवन और संपत्ति के गंभीर नुकसान को रोकने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के अवैध जमावड़े पर मुंबई क्षेत्र में तीन फरवरी तक प्रतिबंध लगने की जानकारी पुलिस उपायुक्त (अभियान) विशाल ठाकुर ने दी है। इस आदेश के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का कोई भी जमावड़ा, किसी भी व्यक्ति का कोई भी जुलूस और किसी भी जुलूस में लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र, संगीत बैंड और पटाखे फोड़ने के साथ-साथ ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से यह भी सूचित किया गया है कि अंतिम संस्कार, विवाह समारोह, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, सिनेमाघरों, थिएटरों, अदालतों, स्कूलों, दुकानों, कारखानों, व्यवसायों और सभाओं को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
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