रतलाम में 11 साल पहले गौ मांस परिवहन के बहुचर्चित मामले में पकड़े गए 11 लोगों को कोर्ट ने 2-2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरुण सिंह ठाकुर ने दिया है।

Previous articleपशु शेड गौ पालक रामफल के लिए बना आमदनी का जरिया
Next articleगाय, गोविंद और गौशाला : संस्कृति से समृद्धि की ओर मध्यप्रदेश की ‘गौ कथा’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here